Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : मुम्बई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में मोहर्रम पर ताजिया का जुलूस निकालने की अनुमति दे दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जुलूस में किसी भी परिस्थिति में पांच से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं।
हाईकोर्ट ने Covid-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मोहर्रम पर ताजिया का जुलूस निकालने के दौरान नियमों का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसजे कथावाला और माधव जामदार की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक स्थानीय शिया मुस्लिम संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। याचिका में Covid-19 महामारी के मध्य मोहर्रम का प्रतीकात्मक जुलूस निकालने की अनुमति मांगी गई थी।
राज्य सरकार और याचिकाकर्ता ऑल इंडिया इदारा-ए-तहाफुज-ए-हुसैनियत शुक्रवार को एक समझौते पर पहुंचे और अदालत को इसकी जानकारी दी। जिसके आधार पर अदालत ने जुलूस निकालने की अनुमति दे दी। जुलुस के दौरान अदालत ने नियमों का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया है।