Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : आवासीय मकानों और फ्लैट के पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट को अब 31 मार्च 2021 तक के लिये लागू किया गया, इससे प्रदेश के छोटे व मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगी राहत- राजस्व एवं वाणिज्यकर पंजीयन मंत्री जयसिंह अग्रवाल राज्य शासन के वाणिज्यकर पंजीयन विभाग ने जारी की अधिसूचना जिसमें ऐसी संपत्ति जिसमें जिसका बाजार मूल्य 75 लाख से कम अथवा बराबर है वहां आवासीय मकानों एवं फ्लैट्स के विक्रय अभिलेखों पर पंजीयन शुल्क की वर्तमान दर (संपत्ति के गाइडलाइन मूल्य का 4 प्रतिशत) में 2% की छूट अब 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह छूट 4 जून 2020 से लागू है।
राजस्व एवं वाणिज्यकर मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय मे सर्वव्यापी महामारी के समय हमारी सरकार प्रदेश के लोगो को हर क्षेत्र में बेहतर बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये भरपूर प्रयासरत है। इससे पूर्व 22 मई को प्रदेश में जमीनों की खरीदी-बिक्री के लिए 2019-20 की शासकीय गाईड लाईन दरें ही 31 मार्च 2021 तक के लिये लागू होने की अधिसूचना जारी किया जा चुका है। इन दोनों ही प्रकार के छूट मिलने से छोटे और मध्यम परिवारों को अपने मकान खरीदने का सपना पूरा हो सकेगा। राज्य शासन द्वारा भूमि के क्रय-विक्रय व मकान और फ्लैट में दी जा रही पंजीयन में छूट से मकान खरीदी के लिए कम कीमत देनी होगी