रिपोर्ट मनप्रीत सिंग
सरगुजा संभाग आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. वाड्रफनगर जनपद पंचायत में प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में पदस्थ रहते हुए बिना निर्माण कार्य कराये फर्जी भुगतान करने के मामले में दोषी पाया गया. जिसके बाद निलंबन कार्यवाही की गयी.
क्या था पूरा मामला ?
वर्त्तमान में डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थ ज्योति बबली बैरागी के खिलाफ बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर जनपद पंचायत के अंतर्गत मनरेगा के तहत करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों में बिना निर्माण कार्य करवाए मेंसर्स हरिहर यादव सप्लायर और मे.साहू जनरल सप्लायर रघुनाथ नगर को लगभग 38 लाख रूपए का फर्जी भुगतान किये जाने के आरोपों की जांच चल रही है. इस दौरान ज्योति बबली बैरागी वाड्रफनगर जनपद पंचायत में प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में पदस्थ थी. इससे पूर्व सरगुजा संभाग आयुक्त ने इस मामले की जांच के संबंध में जानकारी के लिए जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखकर इस मामले में कथित रूप से शामिल डिप्टी कलेक्टर ज्योति बबली बैरागी समेत तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसके साहू, तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी अश्वनी तिवारी के मामले में जिला कलेक्टर को अवगत कराये जाने के आदेश भी दिए हैं.
जाँच में ज्योति बबली बैरागी को 1406112 रूपये फर्जी भुगतान करना पाया गया जिस पर आज बैरागी को ससपेंड कर दिया गया है.